चंडीगढ़ | हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज 27 नवम्बर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में 2 घंटे तक चली. बैठक में सीएम ने अपने सहयोगियों से चर्चा के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख पर अंतिम फैसला लिया. बता दे शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होगा. सत्र की अवधि तीन दिन 15, 18 और 19 दिसंबर होगी. सत्र की अवधि को लेकर अंतिम फैसला बीएसी की बैठक में ही लिया जाएगा. इसके अलावा, कैबिनेट ने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की.
350.5 एकड़ जमीन बेचने की मंजूरी
कैबिनेट बैठक में आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी के पहले चरण के विस्तार के लिए तीन गांवों आसन कलां, बाल जाटान और खंडरा की 350.5 एकड़ पंचायती जमीन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पानीपत को बेचने की मंजूरी दी गई. आईओसीएल, पानीपत रिफाइनरी आसन कलां गांव की 140 एकड़ 6 कनाल 12 मरला, बल जाटान गांव की 152 एकड़ 2 कनाल 15 मरला और खंडरा गांव की 57 एकड़ 2 कनाल 19 मरला जमीन 2.20 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के बाजार मूल्य पर खरीदेगी.
एकमुश्त समाधान योजना की गई लागू
हरियाणा में बकाया वसूली में तेजी लाने और मुकदमेबाजी कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट बैठक में एकमुश्त निपटान योजना 2023 नामक एक अनूठी योजना को मंजूरी दी. यह योजना प्री-जीएसटी प्रणाली में उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के विभिन्न अधिनियमों द्वारा शासित बकाया की वसूली की सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई है. यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी.
कैंसर मरीजों को मिलेंगे 3000 रूपए
हरियाणा सरकार ने तीसरे और चौथे चरण के कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. इसके तहत पात्र मरीजों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर मासिक भत्ता दिया जाएगा. इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता आवेदक को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होगी.
कनेक्टिविटी नीति संशोधन को मिली मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य भर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से संचार और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा नीति-2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई. यह नई नीति “संचार और कनेक्टिविटी अवसंरचना नीति 2017 की जगह लेगी और 2022 में केंद्रीय संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) द्वारा अधिसूचित संशोधित भारतीय टेलीग्राफ राइट ऑफ वे नियमों के साथ संरेखित होगी.
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