चंडीगढ़ । हरियाणा में 3206 पदों की भर्ती में इंस्ट्रक्टर की परीक्षा के परिणाम व नियुक्ति पर रोक लगाने की एक मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. वही हाईकोर्ट ने इस याचिका पर हरियाणा सरकार को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. इस याचिका में विभिन्न आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया कि 5 दिसंबर 2019 को इस भर्ती के लिए चंडीगढ़ के सेंटर में परीक्षा हुई थी. वहीं इस का पेपर भी लीक हो गया था, चंडीगढ़ पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था.
3206 पदों पर भर्ती रद्द करवाने की मांग
वही याची ने अपील की कि इस परीक्षा को रद्द करने के आदेश दिए जाए. वही सुनवाई के दौरान सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि जिस सेंटर का नाम लिया गया था वहां तो परीक्षा हुई ही नहीं थी. इसी जवाब पर कोर्ट ने सरकार को एक हलफनामा दायर करने को कहा है. बता दे कि हरियाणा सरकार द्वारा कौशल विभाग मंत्रालय की ओर से 3206 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था. इस विज्ञापन को मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने चुनौती दी थी.
वही याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि वह अनुबंध आधार पर 2011 में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद में नियुक्त हुए थे. हरियाणा की रेगुलराइजेशन पॉलिसी के 3 वर्ष पूरा न होने की वजह से वह हिस्सा नहीं बन पाए. बता दें कि हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए परीक्षा आयोजित करने की छूट दे दी थी.
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