चंडीगढ़ | हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरी करने वाले कर्मचारियों के हित में प्रदेश की गठबंधन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने निर्णय लिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की मौत के बाद उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी.
प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे मामले प्रशासनिक विभागों की ओर से सीएम के अनुमोदन के बाद सीधे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजें जाएंगे. इसके लिए अब मानव संसाधन विभाग की सहमति या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
हरियाणा सरकार में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि विभिन्न विभागों की ओर से मृतक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर रखने के संबंध में मानव संसाधन विभाग को कई प्रश्न और मामले प्राप्त हो रहें थे. ऐसे मामलों पर विचार करते हुए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है.
#हरियाणासरकार ने निर्णय लिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर रखने के मामले प्रशासनिक विभागों द्वारा मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद सीधे हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेजे जाएंगे।
— DPR Haryana (@DiprHaryana) January 13, 2023
संजीव कौशल ने बताया कि डेप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी-2022 के खंड-12 के मुताबिक, निगम को अनुकंपा आधार पर किसी भी कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राप्त मांग के दस प्रतिशत तक आउट ऑफ टर्न आधार पर जॉब रोल सूचीबद्ध किया जाएगा. प्रत्येक जॉब रोल के लिए उन्हें तैनात करने का अधिकार है. इस बारे में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पत्र जारी कर सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिए हैं.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!