हरियाणा में निराश्रित बच्चों को मिलेगी हर महीने 1850 रूपए की पेंशन, इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार द्वारा निराश्रित बच्चों को हर महीने आर्थिक मदद दी जा रही है. सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग की ओर से एक परिवार में दो बच्चों तक 1850 रुपये हर महीने प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है. जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ईश्वर राठी ने इस योजना की जानकारी साझा की है.

NPS PENSION

उन्होंने बताया कि मौजूदा स्कीम का का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाण- पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट और आवेदक का 5 साल या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटोप्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना जरुरी है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में इस दिन से शुरू होंगे निकाय चुनाव, तैयारियों में जुटी BJP; जानें इलेक्शन से जुडी यह बड़ी अपडेट

योजना के लिए जरूरी गाइडलाइंस

ईश्वर राठी ने बताया कि आवेदक के पास यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो वह कोई अन्य प्रमाण पत्र सहित 5 साल से हरियाणा में रिहायश का हलफनामा दे सकता है. यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में जनगणना तक नहीं बन पाएंगे नए जिले, प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर लगी रोक

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर सभी जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकते हैं. जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में सभी दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र शख्स को हर महीने पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit