हरियाणा के अस्पतालों में 1 मार्च से ड्रेस कोड लागू, महिलाओं और पुरुषों के लिए ये होंगे नियम

चंडीगढ़ | हरियाणा के अस्पतालों में 1 मार्च से ड्रेस कोड लागू हो जाएगा. कोड के तहत, कामकाजी घंटों के दौरान पश्चिमी कपड़े, हेयर स्टाइल, भारी गहने, मेकअप सहायक उपकरण और लंबे नाखून अस्वीकार्य होंगे नेम प्लेट पर कर्मचारी का नाम और पदनाम दर्ज किया जाएगा. इसके लिए बाकायदा डिजाइनरों से वर्दी डिजाइन कराई गई है. सभी सिविल सर्जन विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अनुमोदित पदनाम वार ड्रेस कलर कोड सुनिश्चित करेंगे.

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अस्पताल स्टाफ के लिए नेम प्लेट लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है. नर्सिंग संवर्ग को छोड़कर संबंधित पदनाम के प्रशिक्षु नेम प्लेट के साथ सफेद शर्ट और काली पैंट पहन सकते हैं. कपड़े ठीक से फिट होने चाहिए और इतने तंग या ढीले नहीं होने चाहिए कि वे जगह से बाहर लगें. इस पॉलिसी में ड्रेस कोड दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन, सप्ताहांत, शाम और रात की पाली सहित लागू होगा.

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पुरूषों और महिलाओं के लिए नियम

हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू किए गए ड्रेस कोड में हेयर स्टाइल और नाखूनों के नियम भी दिए गए हैं. इसके तहत, पुरुष कर्मचारी के बाल कॉलर की लंबाई से अधिक नहीं होने चाहिए. महिला कर्मचारी डेनिम स्कर्ट नहीं पहन सकेंगी. ड्रेस कोड में जींस, डेनिम स्कर्ट और किसी भी रंग की डेनिम ड्रेस को प्रोफेशनल ड्रेस नहीं माना जाएगा और इन्हें पहनने की इजाजत नहीं होगी.

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इन पर लगाई रोक

इनमें टी- शर्ट, स्ट्रेच टी- शर्ट, स्ट्रेच पैंट, फिटिंग पैंट, लेदर पैंट, कैपरी, हिप हगर, स्वेटपैंट, टैंक टॉप, स्ट्रैपलेस, बैकलेस टॉप, ड्रेस, टॉप, क्रॉप टॉप, कमर लाइन के नीचे टॉप, लो नेक लाइन टॉप, ऑफ शोल्डर ब्लाउज, स्नीकर्स, चप्पल आदि की अनुमति नहीं होगी. जूते- चप्पलों से जुड़ी नीति के मुताबिक जूते काले, आरामदायक, सभी सजावट से मुक्त होने चाहिए और साफ- सुथरे भी होने चाहिए.

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