हरियाणा विस चुनाव में इलेक्शन बूथों को लेकर ECI की गाइडलाइंस जारी, इन बातों का रखना होगा खास ख्याल

चंडीगढ़ | हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कल यानि 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. इसके मुताबिक, पोलिंग बूथ से 200 मीटर की दूरी पर किसी राजनीतिक दल का इलेक्शन बूथ होगा और इनपर झंडे और पोस्टर लगाने की मनाही होगी.

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ECI ने जारी की गाइडलाइंस

  • इलेक्शन बूथ में केवल एक मेज और दो कुर्सियां रखी जा सकती है.
  • साथ ही, छाया के लिए 10 फुट लंबा व इतनी ही चौडाई का टेंट लगा सकते है.
  • इसके अलावा, यहां पर कोई भी पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेंगी.
  • ECI के सीईओ ने बताया कि किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं परोसे जाऐंगे और भीड़ इकटठा करने की अनुमति भी नहीं होगी.
  • ऐसे बूथ स्थापित करने से पूर्व स्थानीय प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी.
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बूथ लगाने के लिए इनकी परमिशन जरूरी

इलेक्शन बूथ बनाने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को लिखित रूप में पहले से ही रिटर्निंग अधिकारी को उन मतदान केंद्रों के नाम और क्रम संख्या बतानी होंगी, जहां उनके द्वारा ऐसे बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है. ऐसे बूथ स्थापित करने से पहले संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित सरकारी अधिकारियों से परमिशन लेनी होगी.

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कैंडिडेट के खर्च में जाएगा जोड़ा

ऐसे बूथों को लगाने तथा आयोजित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को, जैसा कि निर्धारित है, उम्मीदवार के चुनाव खर्च खाते में दर्ज किया जाएगा. ऐसे बूथों का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया जाना होना है.

इस नियम का भी करना होगा पालन

  • इन बूथों पर तैनात व्यक्ति वोटर्स को मतदान केंद्रों पर जाने से रोकने या उन्हें अन्य उम्मीदवारों के बूथों पर जाने से रोकने या मतदाताओं के अपनी इच्छा के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के अधिकार में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं.
  • इसके अलावा, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों द्वारा ऐसे बूथ पर तैनात किए जाने के लिए नामित व्यक्ति उसी मतदान केंद्र का मतदाता होगा. आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मतदान केंद्रों पर तैनात करने से परहेज़ करना होगा.
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