हरियाणा के बुजुर्गों को अब बुढ़ापा पेंशन के लिए नहीं होगी परेशानी, हर महीने खातों में आएगी रकम; यहाँ देखें प्रक्रिया

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) द्वारा बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा रोजमर्रा के व्ययों को निपटाने के लिए वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना को शुरू किया गया है. यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि मुहैया कराना है. प्रदेश के वह वृद्ध नागरिक जिनकी सीमित आय हैं, उन्हें परिवार पहचान पत्र (PPP) में दर्ज़ जानकारी के अनुसार ही पेंशन लाभ मिलना शुरू हो जाता है.

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योजना की विशेषताएं

  • ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें योजना का लाभ मिलता है.
  • इस योजना के तहत, लाभार्थियों को हर महीने निश्चित मासिक पेंशन राशि दी जाती है.
  • इस राशि को सरकार द्वारा समय- समय पर बढ़ाया जाता है.
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरूरी है.

इतनी मिलती है पेंशन

सरकार द्वारा इस योजना के तहत, पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को हर महीने ₹3000 की पेंशन राशि दी जाती है. यह राशि उनके बैंक खातों में हर महीने भेज दी जाती है. इस राशि को आवेदक अपनी सहूलियत के हिसाब से बैंक में जाकर निकलवा सकते हैं.

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ऐसे मिलेगा पेंशन का लाभ

प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को कहीं आवेदन करने की जरूरत नहीं है. अब से पहले बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना होता था. यह प्रक्रिया लंबी होती थी व इसमें कई बार काफी समय लग जाता था, लेकिन अब वर्तमान में प्रदेश के बुजुर्गों को पेंशन राशि उनकी PPP में दर्ज उम्र के हिसाब से स्वतः ही दे दी जाती है. यह रकम आवेदकों ]के पीपीपी में दर्ज बैंक खातों में हर महीने डाल दी जाती है.

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