हरियाणा में शहरों की सरकार चुनने का इंतजार होगा खत्म, चुनाव आयोग ने वोटर्स लिस्ट का शेड्यूल किया जारी

चंडीगढ़ | हरियाणा में निकाय चुनावों को लेकर चला आ रहा इंतजार खत्म होने वाला है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) के दखल के बाद राज्य चुनाव आयोग निकाय चुनाव को लेकर सतर्क हो गया है. तय किया गया है कि इसी महीने तक जरूरी बदलाव करने के बाद अगले साल 6 जनवरी तक मतदाता सूची फाइनल कर दी जाएगी.

Election Vote Chunav

राज्य चुनाव आयोग कमिश्नर धनपत सिंह ने प्रदेश के सभी जिलों के डीसी और नगर निगम कमिश्नर सहित अन्य अधिकारीयों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं. राज्य चुनाव आयोग ने वोटर्स लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में अपने बलबूते निकाय चुनाव लड़ेगी AAP, पढ़ें प्रदेशाध्यक्ष गुप्ता का ये बयान

ये रहेगा शेड्यूल

धनपत सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर तक पूर्व में प्रकाशित की गई अंतिम वोटर्स लिस्ट का वितरण किया जाएगा. संबंधित वोटर्स लिस्ट के आधार पर ही राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का आयोजन हो चुका हैं.

अब निकाय स्तर पर सभी बूथों पर 17 दिसंबर को वोटर्स लिस्ट का प्रारंभिक ड्राफ्ट रखवाया जाएगा, जिससे इन वॉर्डों के वोटर मतदाता सूची में अपना नाम, पता, फोटो आदि देख सकेंगे. ड्राफ्ट के आधार पर वोटर्स लिस्ट में संशोधन के लिए नए वोट बनवाने, कटवाने और संशोधन के लिए 23 दिसंबर तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं.

यह भी पढ़े -  हरियाणा के इन जिलों में 4 दिन तक शीतलहर की चेतावनी, ठंड दिखाएंगी प्रकोप; आगे ऐसा रहेगा मौसम

संशोधित लिस्ट के आधार पर चुनाव

राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव नियम- 1994 के तहत 27 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों के तौर पर जमा हुए सभी आवेदनों का सक्षम अधिकारियों की ओर से निपटारा किया जाएगा. मतदाता को किसी निर्णय पर आपत्ति है तो वह 31 दिसंबर तक उपायुक्त के सामने अपील कर सकता है. इन अपीलों का निवारण 3 जनवरी 2025 तक कर दिया जाएगा. इसके बाद, 6 जनवरी को नई वोटर्स लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा. संशोधित वोटर्स लिस्ट के आधार पर निकाय चुनाव करवाए जाएंगे.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में 31 मार्च तक लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, जानें क्या है इनकी खासियतें

हरियाणा में 8 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 23 नगर पालिकाओं के चुनाव लंबित है. हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट- 1994 की बात की जाए, तो निगम पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह में चुनाव करवाना जरूरी है.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit