हरियाणा से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए कार्तिकेय शर्मा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

चंडीगढ़ |हरियाणा से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए कार्तिकेय शर्मा के चुनाव को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन द्वारा यह याचिका दायर की गई है. शनिवार को इस मामले पर सुनवाई हुई थी और अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.

Kartikeya Sharma

बता दें कि राज्यसभा के लिए कार्तिकेय शर्मा का चुनाव 10 जून 2022 को हुआ था. जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दायर की गई इस याचिका पर अजय माकन की ओर से हाईकोर्ट के वकील प्रताप सिंह ने पैरवी की. याचिका में कार्तिकेय से अधिक वैध वोट हासिल होने पर अजय माकन को निर्वाचित घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई है.

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यह था पूरा मामला

हरियाणा में पिछले साल राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव हुआ था. एक सीट पर कांग्रेस पार्टी की ओर से अजय माकन मैदान में थे और दूसरी ओर BJP- JJP व निर्दलीय विधायकों के सहारे कार्तिकेय शर्मा चुनाव लड़ रहे थे. हाईकोर्ट को बताया गया कि मतपत्रों की वैधता जांच के दौरान यह देखा गया कि कुल 89 मतों में से एक मतदाता ने अपनी पसंद के रूप में मतपत्र पर अंक ‘1’ के बजाय ✔ चिह्न लगाया था. रिटर्निंग ऑफिसर ने नियम के तहत उस मतपत्र को अमान्य बता कर खारिज कर दिया था.

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याचिका में बताया गया कि कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में चिह्नित एक मतपत्र में वरीयता के क्रम ‘1’ तय कॉलम में नहीं था. याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता के चुनाव एजेंट बीबी बत्रा, जो हरियाणा विधानसभा के मौजूदा विधायक हैं. उनके द्वारा लिखित में आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसमें विशेष रूप से बताया गया था कि यह वोट निर्धारित नियमों के खिलाफ था.

वोट था अमान्य

एजेंट ने अपनी आपत्ति में विशेष रूप से यह भी बताया कि नियमों के तहत निर्धारित उचित कॉलम में वोट को चिह्नित नहीं किया गया है. ऐसे में यह वोट अमान्य है. हालांकि, रिटर्निंग आफिसर ने बिना कोई वैध कारण बताए उपरोक्त आपत्ति को खारिज कर दिया था.

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कोर्ट को बताया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमानुसार उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की. अगर उस आपत्ति को स्वीकार कर लिया जाता, तो वह राज्यसभा के लिए चुने जाते. कोर्ट से मांग की गई है कि इस याचिका के विचाराधीन रहने तक चुनाव का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए.

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