हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को झटका: अब प्रति यूनिट देना होगा 47 पैसे FSA; बिल में पड़ेगा यह फर्क

चंडीगढ़ | हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने सूबे के लाखों बिजली उपभोक्ताओं (Bijli Consumer) को जोर का झटका धीरे से दिया है. बता दें कि बिजली विभाग ने इस साल के आखिरी महीने तक 47 पैसे प्रति यूनिट का फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) के भुगतान को जारी रखने का फैसला लिया है.

Bijli Upbhokta

दिसंबर 2024 तक करना होगा भुगतान

FSA जो 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2024 तक लगाया जा रहा था, गैर- कृषि उपभोक्ताओं और 200 यूनिट प्रतिमाह से कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं पर 4 महीने तक लगाया जाता रहेगा.

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि बिजली उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों पर मौजूदा FSA 47 पैसे प्रति यूनिट दिसंबर, 2024 तक जारी रहेगा.

क्या होता है FSA?

FSA विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अल्पकालीन समझौतों के माध्यम से अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने में व्यय की गई राशि की वसूली के लिए लगाया जाता है. हालांकि, सूत्रों ने दावा किया कि FSA का शुल्क विभिन्न वैधानिक निकायों द्वारा बनाए गए विभिन्न नियमों और विनियमों के अनुसार लगाया गया था, जिसमें बिजली नियामक- हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) शामिल है.

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बिल में दिखेगा ये फर्क

हरियाणा में FSA जारी रखने के फैसले से हर महीने बिजली उपभोक्ता को लगभग 100 रुपए ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपका बिल 200 यूनिट आता है तो हर यूनिट पर 47 पैसे जुड़ेंगे, यानि कि लगभग 94 रुपए आपके बिल में FSA शुल्क जुड़ जाएगा.

इससे ज्यादा बिल आने पर आपको उसी के अनुसार भुगतान करना होगा. यदि आप दो महीने में बिल का भुगतान करते हैं, तो कुल 400 यूनिट के हिसाब से आपको 188 रूपए FSA शुल्क अतिरिक्त देना होगा.

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