चंडीगढ़ | हाल ही में हुई भारी बारिश से फसलों में काफी नुकसान पहुंचा है और कई जगहों पर तो किसानों की सौ फीसदी फसल खराब हो गई है. ऐसे में खराब फसल के मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे किसानों के लिए राहत भरी खबर है. सरकार का कहना है कि बारिश की वजह से जिन गैर बीमित किसानों की फसलें खराब हुई है वे 72 घंटे के अंदर-अंदर “मेरी फसल-मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर जाकर ई-फसल क्षतिपूर्ति लिंक पर क्लिक करके नुकसान की रिपोर्ट दर्ज करें.
सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों ने अपनी फसलों का बीमा नहीं करवाया था वो जल्द से जल्द इस पोर्टल पर जाकर फसल क्षतिपूर्ति की जानकारी दें. उन्होंने बताया कि किसानों को फसल नुकसान की रिपोर्टिंग,आकलन, सत्यापन और मुआवजे की प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दिशा में हरियाणा सरकार का यह ऐतिहासिक कदम है.
सरकार के अधिकारी ने बताया कि किसानों को रजिस्ट्रेशन हेतु अपनी फैमिली आईडी, मोबाइल नंबर या मेरी फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन नंबर में से कोई एक अनिवार्य होगा. उन्होंने बताया कि फसल के मुआवजे के लिए स्लैब निर्धारित किए गए हैं. इस पोर्टल पर किसान समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते है. ई-फसल क्षतिपूर्ति के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- fasal.haryana.gov.in/farmer/kharabalogin
सरकार के अधिकारी ने बताया कि पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लागिन फार्म से अपना-अपना लागिन करेंगे. वे फसल नुकसान के लिए किसान द्वारा प्रस्तुत आवेदन को देख सकेंगे. फसल हानि का प्रतिशत तथा खसरा नम्बर की फोटो भरेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे. SDM अपने लॉगिन फार्म से लागिन करेंगे और पटवारी, कानूनगो व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत किए गए बेमेल डेटा को देख सकेंगे. उन्होंने बताया कि किसान द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत का पुन सत्यापन भी संबंधित इलाके के एसडीएम द्वारा किया जाएगा. इसके लिए उसका मेरी फसल- मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है.
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