चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने समय से पूर्व रिहाई पर विचार करने वाली मूल फाइल मांगी है, वहीं इसके साथ उनकी पैरोल अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है.
बता दें कि ओपी चौटाला ने अपनी उम्र और दिव्यागता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की है. इससे पहले दायर याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना का हवाला दिया.
अधिसूचना के अनुसार 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70 फीसदी वाले दिव्यांग व बच्चे अगर अपनी आधी सजा पूरी कर चुके हैं तो राज्य सरकार उनकी रिहाई पर विचार कर सकती हैं. याचिका में चौटाला ने कहा कि उनकी उम्र 86 वर्ष हो गई है और भ्रष्टाचार के मामले में वह 7 साल की सजा काट चुके हैं.
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