आज से इन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, वाहन खरीदने पर करनी पड़ेगी जेब ढीली; पढ़े डिटेल्स

चंडीगढ़ | आज यानी 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू होने जा रहा है. इसके साथ ही फाइनेंस, निवेश से लेकर टैक्स से जुड़े नियमों में भी कई बदलाव होने जा रहे हैं. इसमें इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड में निवेश, TDS और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग पर टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव प्रमुख हैं. 1 अप्रैल से नियमों में हुए बदलाव पर पढ़ें यह रिपोर्ट……

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7.27 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं

नए टैक्स सिस्टम में 7 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है. संशोधित वित्त विधेयक 2023 के अनुसार, नई कर व्यवस्था के तहत 7,27,700 रुपये तक की आय वालों को कर में राहत मिलेगी. इसके लिए वित्त विधेयक में एक नया नियम जोड़ा गया है. नियमों के तहत अगर सात लाख से ऊपर की आय उस पर लगने वाले टैक्स से कम है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा, नई व्यवस्था के तहत वेतनभोगी और पेंशनभोगी भी 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकेंगे.

डेट म्यूचुअल फंड पर नहीं मिलेगा LTCG का लाभ

वित्त मंत्रालय ने संशोधित वित्त विधेयक 2023 के जरिए डेट म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत 35 फीसदी से कम इक्विटी निवेश वाले डेट म्यूचुअल फंड की बिक्री पर मुनाफा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) माना जाएगा. मौजूदा समय में डेट म्युचुअल फंड में तीन साल से अधिक के निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) के नियम लागू होते हैं. STCG के तहत लाभ करदाता की कुल आय में जोड़ा जाता है और संबंधित स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है. एलटीसीजी पर टैक्स की दर 20 फीसदी है. इसमें करदाता को इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलता है, जिससे कर की वास्तविक दर कम हो जाती है.

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F&O में शेयर लेनदेन पर लगेगा उच्च कर

वायदा और विकल्प (एफएंडओ) में शेयरों की बिक्री पर अब उच्च प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) लगेगा. फ्यूचर्स में शेयरों में 1 करोड़ रुपये के लेनदेन के लिए एसटीटी 1,00 रुपये के बजाय 1,250 रुपये और विकल्पों में 1 करोड़ रुपये के लेनदेन के लिए 5,000 रुपये के बजाय 6,500 रुपये होगा.

वरिष्ठ नागरिक कर सकेंगे अधिक निवेश

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में एक साल में 15 लाख रुपये की जगह 30 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है. इसी तरह पोस्ट ऑफिस मंथली प्लान में एक साल में 4.5 लाख रुपये की जगह 9 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है. ज्वाइंट अकाउंट के मामले में पोस्ट ऑफिस मंथली प्लान में 15 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है.

टैक्स- निवेश से जुड़े अन्य बदलाव

पांच लाख से अधिक सालाना प्रीमियम वाली जीवन बीमा पॉलिसी से होने वाली आय पर कर लगेगा. हालांकि, यह नियम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप पर लागू नहीं होगा. नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले पेंशनभोगियों को 15,000 रुपये की अतिरिक्त मानक कटौती का लाभ मिलेगा. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) में नया निवेश वन टाइम पासवर्ड के वेरिफिकेशन के बाद ही किया जा सकता है. विदेशी कंपनियों पर अब टेक्निकल फीस से होने वाली कमाई पर 10 फीसदी की जगह 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.

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विदेश यात्रा के दौरान किए गए क्रेडिट कार्ड भुगतानों को उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत माना जाएगा. आरबीआई इस मामले को देखेगा ताकि विदेश यात्रा के दौरान किए गए क्रेडिट कार्ड भुगतान पर स्रोत पर कर का प्रावधान हो.

टीडीएस से जुड़े बड़े बदलाव

ऑनलाइन गेमिंग में जीती गई रकम पर 30 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा. अभी तक 10,000 रुपये से ऊपर की राशि पर टीडीएस काटा जाता था. यह टीडीएस निकासी के समय या वित्तीय वर्ष के अंत में काटा जाएगा. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) व्यवस्था ऑनलाइन गेमिंग अनुप्रयोगों पर लागू होगी. सूचीबद्ध ऋणपत्रों पर ब्याज भुगतान पर टीडीएस छूट वापस ले ली जाएगी.

बिना पैन के ईपीएफ से निकासी पर 20 फीसदी की दर से टीडीएस कटेगा. अभी तक अधिकतम दर से टीडीएस काटा जाता है. कुछ अनिवासी करदाताओं और विदेशी कंपनियों से 20 प्रतिशत की दर से या उस देश के साथ सहमत दर पर जो भी कम हो, टीडीएस काटा जाएगा.

वाहन होंगे महंगे

बीएस-VI के दूसरे चरण के तहत एक अप्रैल से नए उत्सर्जन लागू होने जा रहे हैं.इससे वाहनों की लागत भी बढ़ेगी. कंपनियों ने कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ ग्राहकों पर डालने का फैसला किया है. Maruti Suzuki, Tata Motors, Honda, Kia, Hero MotoCorp समेत कई कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है.

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सोने की खरीद पर छह अंकों का हॉलमार्क

1 अप्रैल से सोने के आभूषणों की बिक्री पर छह अंकों का हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (एचयूआईडी) अनिवार्य होगा. इससे गहनों की शुद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी. इस एचयूआईडी से भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की वेबसाइट के जरिए गहनों से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है.

भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने पर कोई कर नहीं

1 अप्रैल से भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक सोने की रसीदों में बदलने को हस्तांतरण नहीं माना जाएगा और इस पर कोई पूंजीगत लाभ कर नहीं लगेगा. इसी तरह, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद को फिजिकल गोल्ड में बदलने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीदों को डिपॉजिटरी गोल्ड रसीदों के रूप में माना जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज में इसका कारोबार किया जा सकता है. एक घर की बिक्री से 10 करोड़ रुपये दूसरी आवासीय संपत्ति खरीदने पर पूंजीगत लाभ कर से छूट मिलेगी.

महिला सम्मान बचत योजना की शुरू

वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में घोषित महिला सम्मान बचत योजना भी आज से शुरू होने जा रही है. इस योजना में महिलाओं या लड़कियों को दो लाख रुपये के निवेश पर 7.50 फीसदी सालाना की दर से ब्याज मिलेगा. स्कीम में दो साल के लिए निवेश किया जा सकता है और छह महीने के बाद इस निवेश को निकाला भी जा सकता है.

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