चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की ओर से रेस्टोरेंट मालिकों को तोहफा दिया गया है. अब राज्य में रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे. रेस्टोरेंट मालिकों पर रात में रेस्टोरेंट बंद करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. यह फैसला डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में हुई विभिन्न विभागों की बैठक में लिया गया. बैठक में श्रम एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री अनूप धानक भी उपस्थित थे.
विचार- विमर्श के बाद लिया निर्णय
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हाल ही में प्रदेश भर के रेस्तरां यूनियनों के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी और मांग की थी कि सरकार उन्हें अपने रेस्तरां 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे ताकि लोगों को हर समय खाना मिल सके. उपमुख्यमंत्री ने इस संबंध में विभिन्न विभागों की बैठक बुलाई और व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया.
रेस्टोरेंट मालिकों पर नहीं होगा कोई दबाव
दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेस्टोरेंटों के साथ- साथ आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के जो रेस्टोरेंट मालिक भविष्य में अपने रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रखना चाहते हैं. वे अपने रेस्टोरेंट खुले रख सकते हैं, उन्हें रेस्तरां बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता लेकिन रेस्तरां मालिकों को श्रम विभाग के साथ पंजीकरण कराना होगा और अन्य नियमों और शर्तों (पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 9 और 10) का पालन करना होगा.
ऐसे करें शिकायत
डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि अगर किसी रेस्टोरेंट के मालिक को लगता है कि कोई उन्हें बेवजह परेशान कर रहा है तो वे एमएसएमई की मेल आईडी [email protected] पर ईमेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उन्होंने बताया कि रेस्टोरेंट एमएसएमई के अंतर्गत आते हैं.
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