नई दिल्ली | आज के समय में घर बनाना एक सपना मात्र रह गया है. गरीब वर्ग के लिए तो यह और भी ज्यादा मुश्किल काम हो चुका है. महंगाई के दौर में प्लॉट लेने से लेकर मकान बनाने तक की सारी प्रक्रिया काफी खर्चीली होती है. ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें अपनी तरफ से प्रयास करती हैं कि गरीबों और जरूरतमंदों को रहने के लिए घर उपलब्ध करवाए जा सके.
इसी तर्ज पर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Aawas Yojana) को चलाया गया है. वहीं, बात करें अगर हरियाणा की तो यहां भी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों को 50 वर्ग गज और 100 वर्ग गज के प्लाट फ्री में दिए जा रहे हैं.
30 सितम्बर तक करें ऑनलाइन आवेदन
इस योजना के तहत, 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकते हैं. आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इतना ही नहीं, इस योजना के तहत लाभार्थी को घर बनाने के लिए बैंक द्वारा ₹6 लाख तक का लोन भी दिया जाता है. सिर्फ हरियाणा राज्य के निवासी ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोग, कच्चे घरों में रहने वाले लोग या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ ले सकते हैं.
2950.86 करोड रुपए की आएगी लागत
अगर कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे पहले किसी भी सरकारी योजना में प्लॉट नहीं मिला मिला होना चाहिए. इसके अलावा, प्रार्थी की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इस योजना के तहत, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के बीपीएल परिवार पात्र होंगे. सरकार द्वारा इस योजना पर लगभग 2950.86 करोड रुपए की लागत लगाई जाएगी.
ऑनलाइन कर पाएंगे आवेदन
इस योजना के तहत, राज्य सरकार आवेदकों को 50 और 100 वर्ग गज के प्लाट देगी. ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को महाग्राम पंचायत में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायत में 100 वर्ग गज के प्लाट दिए जाएंगे. इसके अलावा घर बनाने के लिए बैंक द्वारा ₹6 लाख तक का लोन भी दिया जाएगा.
इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवार के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए. साथ ही, परिवार पहचान पत्र के साथ आवेदक का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए. इस योजना के तहत, ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, कॉमन सर्विस सेंटर पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले आवेदक को हाउसिंग फॉर ऑल की आधिकारिक वेबसाइट hfa.haryana.gov.in/mmgaye पर जाना होगा.
- यहाँ नए पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- उसके बाद परिवहन पहचान पत्र आईडी और आधार नंबर दर्ज करना होगा.
- फोन नंबर पर ओटीपी को वेरीफाई करना होगा.
- आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी को भरकर कंप्लीट वेरिफिकेशन के बटन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.