हरियाणा के 1 लाख से अधिक कच्चे कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, जॉब सिक्योरिटी अध्यादेश को राज्यपाल ने दी मंजूरी

चंडीगढ़ | हरियाणा के 1 लाख 20 हज़ार कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है. दरअसल, कौशल रोजगार निगम तथा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और 2 के आधार पर लगे कर्मचारियों को सरकार द्वारा जॉब सिक्योरिटी देने का वादा किया था. अब बुधवार को इसे पूरा कर दिया गया है. स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस विषय में सरकार द्वारा अध्यादेश पेश किया गया और राज्यपाल ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी.

CM Nayab Singh Saini

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Nayab Singh Saini) ने बताया कि सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है. सरकार द्वारा जो भी घोषणा की जाती है उसे पूरा किया जाता है.

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पेश किया गया ऑर्डिनेंस

प्रदेश के विभिन्न विभागों बोर्ड, निगमों और स्वास्थ्य संस्थानों में लगे कच्चे कर्मचारियों को अतिथि अध्यापकों की तर्ज पर 58 साल तक के लिए जॉब सिक्योरिटी प्रदान कर दी गई है. बता दें कि बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया था. इस विषय में ‘द हरियाणा कांट्रेक्चुअल एम्पलाई सिक्योरिटी सर्विस ऑर्डिनेंस 2024’ भी पेश कर दिया गया. अब किसी भी कच्चे कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी.

58 साल तक के लिए मिली जॉब सिक्योरिटी

15 अगस्त तक 5 साल की सेवाएं पूरे कर चुके कच्चे कर्मचारियों की नौकरी 58 वर्ष की आयु तक सुनिश्चित की जाएगी. इसके अलावा उन्हें पक्के कर्मचारियों के समान बेसिक वेतन भी मिलेगा. 1 जनवरी और 1 जुलाई को हर साल इन के कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी. यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि ₹50,000 से ज्यादा वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इस पॉलिसी में लागू नहीं किया गया है. उनके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा. कांट्रेक्चुअल कर्मचारियों की 1 साल की नौकरी होने के बाद सालाना वेतन वृद्धि, डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी और मेटरनिटी एक्ट के तहत दिए जाने वाले सभी लाभ मिलेंगे.

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स्वास्थ्य सेवाओं को भी मिलेगा लाभ

इन कांट्रेक्चुअल कर्मचारियों के परिवारों को पीएम जन आरोग्य योजना, चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी दिया जाएगा. 5 साल से अधिक की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को पॉलिसी का लाभ दिया जाएगा. उन्हें न्यूनतम पे स्केल के पांच प्रतिशत अधिक वेतन दिया जाएगा. जो कर्मचारी 8 साल से कार्य कर रहे हैं, उन्हें न्यूनतम पे स्केल से 10% ज्यादा वेतन दिया जाएगा. यदि किसी कर्मचारी की नौकरी इससे ज्यादा वर्ष की हो चुकी है तो न्यूनतम पे स्केल से 15% अधिक वेतन दिया जाएगा.

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