चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने उन प्रोपर्टी होल्डर को बड़ी राहत प्रदान की है जिनकी संपत्तियों पर विकास शुल्क लागू नहीं होता लेकिन उन्होंने इसका भुगतान कर दिया था. सरकार ने इस मामले के संज्ञान में आते ही इस विकास शुल्क को वापस लौटाने का फैसला लिया है. सरकार के इस फैसले से 1588 संपति मालिक लाभान्वित होंगे.
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इन प्रॉपर्टी होल्डर की पहचान कर ली है. जहां संपत्ति मालिकों ने HSVP, HSIIDC, लाइसेंस कॉलोनियों, सीएलयू प्राप्त संपत्तियों, लाल- डोरा आवासीय संपत्तियों एवं कृषि संपत्तियों में विकास शुल्क अदा कर दिया था. विभाग द्वारा संबंधित नगर पालिकाओं को ऐसी संपत्तियों का विवरण उपलब्ध करवा दिया गया है.
इन संपत्ति धारकों को मैसेज भेजकर सूचना दी गई है कि वे इस संदर्भ में निर्धारित प्रावधानों के तहत एनडीसी पोर्टल पर आवेदन करके अदा की गई विकास शुल्क की राशि को वापस प्राप्त कर सकते हैं. इस प्रकार के संपत्ति धारकों को कुल 5 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि वापस की जा रही है.
उन्होंने संपत्ति मालिकों से आग्रह किया कि वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ulbhryndc.org पर जाकर अपना सम्बन्धित विवरण उपलब्ध करवाएं ताकि इस बारे में विभाग द्वारा आगामी कार्यवाही की जा सके.
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