चंडीगढ़ | हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim) के अनुयायियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab & Haryana High Court) ने डेरा प्रमुख को रणजीत सिंह मर्डर केस (Ranjit Singh Murder Case) में बरी कर दिया है. हाईकोर्ट ने सीबीआई के उम्रकैद के फैसले को रद्द कर दिया. इस मामले में डेरा प्रमुख समेत पांच और लोगों को बरी किया गया है.
बता दें कि रंजीत सिंह मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट पंचकूला ने 2021 में गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और 31 लाख का जुर्माना लगाया था. 2002 में रणजीत सिंह की हत्या हुई थी. यह 22 साल पुराना मामला है, जिसमें 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को दोषी करार दिया था.
रंजीत सिंह डेरे का मैनेजर था, जिसकी 10 जुलाई 2002 को कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियान गांव में उनके खेतों के पास गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. साध्वियों से यौन शौषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिलहाल रोहतक की सुनारिया जेल में सजा भुगत रहा है.
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