हरियाणा: बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिए 1 दिन शेष, जानिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता

चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार उन सभी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देती है,जो बेरोजगार होते हैं. इस भत्ते को प्राप्त करने के लिए योग्य युवाओं को आवेदन करना पड़ता है. बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिए अब एक दिन ही शेष बचा है. आपको बता दें कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है. जिसमें सबसे आवश्यक है परिवार पहचान पत्र इसके बिना आवेदन करना संभव नहीं है. जिन परिवारों की वार्षिक आय तीन लाख से कम है वह ही बेरोजगारी भत्ते के पात्र माने जाएंगे. कुरुक्षेत्र जिले में अभी भी 12444 युवा ले रहे  भत्ता.

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बेरोजगार युवाओं के लिए भत्ता लेने के लिए जिला रोजगार कार्यालय में आवेदन फाइल जमा कराने का एक दिन बाकी है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है. बेरोजगार युवाओं के परिवारों की वार्षिक आय तीन लाख से कम है, तो वे भत्ते के लिए रोजगार कार्यालय में आवेदन कर सकते है. आवेदन करने के लिए आवेदक का परिवार पहचान पत्र में नाम दर्ज होना आवश्यक है.

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जिला रोजगार अधिकारी ने सूचना दी है कि रोजगार विभाग हरियाणा की ओर से शिक्षित बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई जाती है. इसके अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष नवंबर माह में जिला रोजगार कार्यालय में जाकर आवेदन करना होता है. जिसके तीन साल बाद शिक्षित बेरोजगार युवा को भत्ता मिलना प्रारंभ होता है. जिला रोजगार कार्यालय के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में अभी भी 12 हजार 444 युवा शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में आते है. जो  प्रत्येक महीने अपना भत्ता लेते है. विभाग की ओर से इन पर प्रतिमाह आठ करोड़ 19 लाख सात हजार 500 रुपये खर्च किए जाते है. वहीं इस माह में जिन बेरोजगार युवाओं के तीन साल पूरे हो गए है. उनका भत्ता भी शुरू हो जाएगा.

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जानिए किन युवाओं को मिलता है, कितना भत्ता

रोजगार विभाग की ओर से जिन युवाओं ने 12वीं, ग्रेजुएट ओर पोस्ट ग्रेजुएट कर ली है और उन्हें कही नौकरी नहीं मिली है. ऐसे में कार्यालय में आवेदन करने वाले युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है. इस बेरोजगारी भत्ते की फाइल अप्रूव होने के बाद 12वीं पास युवा को 900 रुपये प्रतिमाह, ग्रेजुएट युवाओं को 1500 रुपये और पोस्ट ग्रेजुएट को तीन हजार रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता सरकार देती है.

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जानिए कब लगती है कार्यालय में फाइल

रोजगार कार्यालय में न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद जब तीन साल पूरे हो जाते हैं तो आवेदक को फाइल लगानी पड़ती है. फाइल की क्रास वेरिफिकेशन के बाद भत्ता मिलना शुरू होता है. युवाओं को 35 वर्ष की आयु तक रोजगार विभाग द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है.

जानिए कौन से दस्तावेज है जरूरी

आवेदन करने के बाद फार्म का प्रिंट लेकर अपना आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, बैंक खाता कापी, राशन कार्ड कापी, स्वयं घोषणा पत्र, दो फोटो के साथ फाइल तैयार करके रोजगार कार्यालय में जमा करवानी होगी.

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