चंडीगढ़ | हरियाणा में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो गया है और अब राज्य में शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है क्योंकि हरियाणा सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण निगम 2022 बनाया था. इस धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022 को अब प्रदेश के राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है और सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. आपको बता दें कि इस साल मार्च के बजट सत्र के दौरान हरियाणा सरकार ने जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए बिल पास किया था. इसके बाद 1 दिसंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके नियम तय किए गए.
कानून तोड़ने पर 10 साल तक की कैद
धर्मांतरण विरोधी कानून तोड़ने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो दोषी को अधिकतम दस साल की सजा हो सकती है. साथ ही, पीड़िता को गुजारा भत्ता भी देना होगा. दूसरी ओर यदि अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अचल संपत्ति को बेच दिया जाएगा और पीड़ित को आर्थिक रूप से मदद की जाएगी. इसी तरह धर्मांतरण के बाद विवाह से पैदा हुए बच्चे भी भरण-पोषण और बाद में आरोपी व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी. बालिग होने तक आर्थिक मदद देनी होगी. कानून का उल्लंघन संज्ञेय अपराध होगा और गैर जमानती होगा.
धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत अगर कोई किसी भी तरह के लालच या जबरन धर्म परिवर्तन करता है तो उसे कम से कम 5 साल की कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा. शादी के लिए धर्म छिपाने पर तीन से 10 साल तक की कैद और कम से कम तीन लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है.
इसके अलावा, अगर सामूहिक धर्मांतरण में नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान है. ऐसे में 5 से 10 साल की कैद और कम से कम चार लाख रुपए जुर्माना हो सकता है. वहीं, एक से अधिक बार जबरन धर्मांतरण कराते पकड़े जाने पर दस साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माना होगा.
धर्म परिवर्तन के लिए मजिस्ट्रेट से लेनी होगी मंजूरी
अब हरियाणा में जबरन धर्मांतरण नहीं हो सकता. हालांकि, कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकता है लेकिन इसके लिए पहले उसे मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी. बता दें कि पिछले 4 साल में हरियाणा में जबरन धर्मांतरण के 127 मामले दर्ज किए गए हैं. हरियाणा 11वां भाजपा शासित राज्य है जहां ऐसा कानून बनाया गया है.
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