चंडीगढ़ । मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई. मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज यह पहली बैठक थी. मंत्रिमंडल बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में कुल 28 एजेंडों पर चर्चा हुई है.
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा. उन्होंने बताया कि बैठक में आजादी से पहले के कानूनों को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया गया है. इसमें वो कानून शामिल हैं जिनकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 1947 से पहले के 20 पुराने कानून को प्रदेश सरकार रिपील करेगी. इन कानूनों को खत्म करने के लिए बजट सत्र में बिल पेश किया जाएगा.
धर्मांतरण के लिए बनाया सख्त अधिनियम
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाया जाएगा. जबरदस्ती या पैसों का लालच देकर धर्मांतरण करने के मामलों को देखते हुए इस बार बजट सत्र में विधानसभा में अधिनियम पेश किया जाएगा जिसमें सजा और जुर्माना का प्रावधान होगा. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अपनी मर्जी से धर्मांतरण करने वालों को अब पहले से आवेदन करना होगा.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि मीटिंग के दौरान प्रदेश सरकार की एयरोस्पेस और रक्षा नीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई है. इसके साथ-साथ स्कूल शिक्षा विभाग के ग्रुप-ख के सेवा नियम-2012 में संशोधन के बारे में भी बात हुई है. स्कूल शिक्षा विभाग के क्लास थ्री के कर्मियों के सेवा नियमों में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है. मुख्यमंत्री ने बताया कि शाहबाद शुगर मिल में 60 केएलपीडी का एथनॉल प्लांट को मंजूरी दी गई है.
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत अलग-अलग सुविधाओं पर पांच योजनाओं का प्रिमियम 1 लाख 80 हजार से कम आय के परिवार का सरकार वहन करेगी. सीएम ने बताया कि दान दी गई जमीन पर जो सार्वजनिक सुविधा बन गई है उस जमीन को कोई क्लेम नहीं कर सकता. दान देने के 20 साल के अंतराल में परिवार क्लेम कर सकता है लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद जमीन उसी के नाम रहेगी जिसके नाम पर दान की गई है, यह कानून में प्रावधान किया गया है.
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