चंडीगढ़ | हरियाणा मुख्य संयुक्त पात्रता परीक्षा (CET) को लेकर आज सुबह से ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी. इस मामले में हाईकोर्ट (HC) ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए आयोजित की जाने वाली संयुक्त पात्रता मुख्य परीक्षा का रास्ता अब साफ कर दिया है. जिससे हरियाणा कर्मचारी आयोग (HSSC) को परीक्षा अब जारी रखने की अनुमति मिल गई है. हाईकोर्ट में विद्यार्थियों के हित में यह बड़ा फैसला सुनाया है, इससे विद्यार्थियों के चेहरे पर अब खुशी की लहर दौड़ रही है.
बिना अनुमति नहीं जारी होगा परिणाम: HC
सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की ओर से दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह अब साफ कर दिया है कि आयोग इस परीक्षा को तो जारी रखेगा लेकिन इसका परिणाम हाई कोर्ट की अनुमति के बिना जारी ही नहीं किया जाएगा. कोर्ट में करीब डेढ़ घंटे तक चली बहस के बाद HC ने हरियाणा सरकार की अपील पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
एग्जाम पर लगा दी गई रोक
बता दें कि पंजाब- हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana HC) ने हरियाणा में विभिन्न पदों के लिए शनिवार और रविवार को होने वाली मुख्य संयुक्त पात्रता परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी थी. वहीं, हरियाणा CET की संयुक्त पात्रता परीक्षा पर HC की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ कर्मचारी चयन आयोग की अपील पर आज सुबह सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने साफ कर दिया कि परीक्षा तो होगी लेकिन उसका परिणाम जाने करने से पहले कोर्ट को पूछना होगा.
आखिर आयोग ने क्या दी दलील?
इस अपील में आयोग ने दलील दी है कि आयोग पिछले 6 महीने से इस परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है. इस एग्जाम में 5 जिलों में 6 हजार 8,361 परीक्षार्थियों को शामिल किया गया है. इसलिए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगायी जाये. आयोग की ओर से दलील दी गई है कि अगर सिंगल बेंच का आदेश लागू हुआ तो राज्य में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होगी.
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