हरियाणा कैबिनेट मीटिंग: सीएम खट्टर ने पत्रकारों को दी सौगात, यहाँ पढ़े बैठक की ख़ास बाते

चंडीगढ़ | हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 34 एजेंडे रखे गए और 40 फैसले लिए गए हैं. बैठक में कई फैसले ऐसे हैं जो लोगों को सीधा लाभ पहुंचाएंगे. सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आवासीय हैं लेकिन उनका व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया गया है. ऐसे क्षेत्रों के लिए शुल्क तय कर दिए गए हैं. आईए जानते हैं बैठक में कौन से प्रमुख फैसले लिए गए हैं.

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बसों में सिक्कों की नहीं होगी दिक्कत

सीएम ने यह भी कहा है कि हरियाणा कैबिनेट ने यात्रियों की सुविधा के लिए बस किराया 5 रुपये तक करने की मंजूरी दे दी है. आम जनता के साथ- साथ कंडक्टरों को भी सिक्के और चेंज जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. चेंज ना होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था.

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पत्रकार को मिलेगी 15000 पेंशन

राज्य में पत्रकारों को जो पेंशन मिलती थी, उसमें भी बढ़ोतरी की गयी है. सीएम मनोहर लाल ने घोषणा की है कि अब पत्रकारों की पेंशन 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये करने को मंजूरी दे दी गई है. पेंशन बढ़ोतरी की लंबे समय से मांग की जा रही थी.

एसडीएम कार्यालय में भी होगी रजिस्ट्री

सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले रजिस्ट्री तहसील और उपतहसील में होती थी, अब उप जिले का दर्जा देकर एसडीएम कार्यालय में भी रजिस्ट्री होगी. पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 और 18 के तहत संपत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों के पंजीकरण के उद्देश्य से हरियाणा में उप- मंडल का गठन उप- जिला के रूप में किया गया था. प्रत्येक उप- मंडल अधिकारी का कार्यालय स्थापित करने के लिए उप रजिस्ट्रार जिला राजस्व अधिकारी संबंधित उप जिले के संयुक्त उप रजिस्ट्रार के कार्यालय के रूप में कैबिनेट की मंजूरी दी गई है.

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डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी

हरियाणा कैबिनेट में कैबिनेट ने हरियाणा डिजिटल मीडिया विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है. पैनल में शामिल करने के लिए 5 श्रेणियां बनाई जाएंगी. हरियाणा में नियोजित योजनाओं में आवासीय भूखंडों को व्यावसायिक उपयोग में बदलने की अनुमति देने और नियमित करने के लिए एक नई नीति की घोषणा की गई है.

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इस नीति का उद्देश्य कम- से- कम 50 वर्षों से अस्तित्व में आने वाली नियोजित योजनाओं के भीतर आवासीय भवनों को व्यावसायिक उपयोग में बदलने की अनुमति देना है. ये योजनाएँ नगर पालिका के मुख्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाती हैं. यह योजना एचएसवीपी, हाउसिंग बोर्ड, हरियाणा राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा विकास निगम और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा शासित क्षेत्रों को छोड़कर नगर पालिका सीमा के मुख्य क्षेत्र में लागू रहेगी.

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