प्रदेश में उघोगपतियो को बड़ी राहत, मनोहर लाल ने की ये घोषणा

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार की विवादों को सुलझाने की अनूठी पहल उधोगपतियो के लिए बड़ी सौगात में बदल गई जब मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड भूखंडों की बकाया राशि पर ब्याज और पीनल ब्याज के भुगतान में बड़ी राहत की घोषणा की है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल देर शाम औधोगिक संघों, उधमियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे.

haryana cm office image

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अलाटियो द्वारा प्लांट की लागत और एनहासड कास्ट के एकमुश्त भुगतान के लिए एक योजना लाई जाएगी जिससे 2250 उधोगपति को फायदा पहुंचेगा. इस योजना के तहत 21 मार्च 2021 तक की देनदारियों के लिए ओवरडयू ब्याज पर 25% की छूट और पीनल ब्याज पर 100% छूट प्रदान की जाएगी. इसके लिए पूरी शेष राशि का भुगतान 30 जून 2021 तक एक बार में ही करना होगा.

यह भी पढ़े -  लीविंग सर्टिफिकेट के लिए पेंशनर्स को नहीं काटने होंगे चक्कर, डाकघर से घर बैठे मिलेगी यह सुविधा

एक्सटेंशन फीस स्ट्रक्चर को अधिक तर्कसंगत व सरल बनाना

मुख्यमंत्री ने घोषणा कि एक अप्रैल 2021 से एक्सटेंशन फीस स्ट्रक्चर को ओर अधिक तर्कसंगत व सरल बनाया जाएगा. घोषणा के अनुसार, तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के पूरा होने के बाद परियोजना के पूरा होने के लिए एचएचआईआईडीसी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा श्रेणी ए, बी और सी के लिए निर्धारित एक्सटेंशन फीस का भुगतान होने पर आगे तीन साल की अवधि के लिए विस्तारित माना जाएगा. उन्होंने संकेत दिया कि श्रेणी ए संपदा के लिए चौथे और पांचवें वर्ष की एक्सटेंशन फीस 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, श्रेणी बी संपदा के लिए 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर और श्रेणी सी संपदा के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में वाहन चालकों को करना होगा ये काम, परिवहन मंत्री ने जारी किया आदेश

मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 330 आवंटियों की एक्सटेंशन फीस के मद में लगभग 636 रुपए की राशि बकाया है. HHIIDC एक्सटेंशन फीस के मद में बकाया राशि का 50% भुगतान करेगा. अलाटी को पांचवें वर्ष के लिए एक्सटेंशन फीस पर परियोजना को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त वर्ष का लाभ मिल सकेगा और इसको नई एक्सटेंशन पोलिसी के तहत कवर किया जाएगा.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में खेतों से गुजरने वाली हाईटेंशन बिजली लाइनों का मिलेगा मुआवजा, जानें क्या रहेगा पैमाना

उघोगपतियो को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 6 वर्ष से अधिक की कोई भी एक्सटेंशन फीस मान्य नहीं होगी और प्लांट की अनिवार्य रुप से नीलामी की जाएगी. HHIIDC प्लांट की नीलामी करेगा और अपने शुल्क की कटौती के बाद, बिक्री पर हुआ लाभ आवंटी के साथ समान रूप से विभाजित किया जाएगा.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit