हरियाणा: चुनाव आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से पत्र लिखकर मांगी ये जानकारियां

चंडीगढ़ | हरियाणा में 22 जुलाई को पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा. इसके बाद ही राज्य चुनाव आयोग पंचायती राज संस्थाओं के छठे आम चुनाव का कार्यक्रम जारी करेगा. लेकिन उससे पहले आयोग चुनाव से जुड़ी हर तरह की तैयारियों को पूरा करने में लगा हुआ है. चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को पत्र लिखकर जानकारी मांगी है कि उनके पास कितनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैलेट बॉक्स उपलब्ध हैं. उपलब्धता के अलावा और कितनी जरूरत है.

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आयोग ने यह भी जानना चाहा ताकि जरूरत के हिसाब से ईवीएम की व्यवस्था की जा सके. जिले की सभी 141 पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव कराने के लिए प्रशासन को करीब 2900 ईवीएम की जरूरत होगी. इसमें अतिरिक्त 10 प्रतिशत भी शामिल है. किसी भी चुनाव के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त ईवीएम की व्यवस्था की जाती है. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर मशीनों में कोई तकनीकी खराबी आती है तो उसकी जगह दूसरी मशीनें तुरंत लगाई जा सकें.

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बताया जा रहा है कि हाल ही में जिला चुनाव अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर पंजाब से 2000 ईवीएम मंगवाई थी. इनमें से कुछ में तकनीकी खामियां हैं. जिसका चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मांग की गई है. इसके अलावा मतपेटी की मांग से भी आयोग को अवगत करा दिया गया है.

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अब तक जिला परिषद और सरपंच का मतदान ईवीएम के जरिए होता रहा है. लेकिन आसन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में पंचायत समिति की वोटिंग भी ईवीएम से ही करवाईं जाएगी. जिससे वोटों की गिनती पहले की तुलना में जल्दी की जाएगी. ज्ञात हो कि मतदान के तुरंत बाद सरपंच और ग्राम पंचायत के मतों की गिनती मौके पर ही की जाती है. जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति के मतों की गिनती बाद में की जाती है. इसके लिए आयोग द्वारा कार्यक्रम जारी किया जाता है.

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देखें शेड्यूल

13 जून तक ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की वार्डवार और बूथवार मसौदा सूची तैयार की जाएगी. आपत्तियां व दावे आमंत्रित करने वाली सूचियां 15 को प्रकाशित की जाएंगी. आपत्तियां एवं दावे 21 तारीख को शाम 4 बजे तक जमा किए जा सकते हैं.

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