हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों को राहत, सरकार ने किया ये ऐलान

चंडीगढ़ । हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के संबंध में एक बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें राहत पहुंचाने का काम किया है. सरकार की ओर से इन स्कूलों को एक साल के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन प्रदान करने का निर्णय लिया है. शनिवार को सरकार द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि उन प्राइवेट व निजी स्कूलों को विभिन्न शर्तों पर एक और शैक्षणिक सत्र यानि 2021-22 के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन देने का निर्णय लिया है, जिनकी मान्यता के मामलों में विभाग या डीएलसी ने अंतिम रूप नहीं दिया है.

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एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग को निजी स्कूल संघों से कई आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें स्कूलों को दी गई अंतिम/अस्थायी संबद्धता के विस्तार के लिए अनुरोध किया गया था. इन स्कूलों में पढ़ाई कर रहें विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट व निजी स्कूलों को सरकार ने उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद विभिन्न शर्तों के अधीन 1 साल के लिए प्रोविजनल एफिलिएशन देने का निर्णय लिया है. इसके लिए इन स्कूलों को पिछले सत्र के दौरान विभाग द्वारा दी गई अस्थायी मान्यता से संबंधित प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करना होगा.

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इसके साथ ही इन स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2022-2023 मे अपने स्कूलों में विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं देंगे और वे विभागीय नियमों व प्रावधानों के खिलाफ जाकर कोई भी कार्य नही करेंगे. यदि ऐसे स्कूल नियमो के खिलाफ जाकर कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ संबंधित उचित कार्रवाई अमल मे लाई जाएगी.

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