श्रमिकों के कल्याण के लिए खट्टर सरकार चला रही है ये योजनाएं, लाभ उठाने के लिए जल्द करवाएं रजिस्ट्रेशन

चंडीगढ़ । सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है. सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को आर्थिक मदद तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है. एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 714.14 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है जबकि हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा 134.57 करोड़ रुपए श्रमिकों को वितरित किये गये हैं. यह राशि सीधे श्रमिकों के बैंक अकाउंट में वितरित की गई.

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सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा को विकास की दृष्टि से देश में अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने में मेहनती श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है. उन्होंने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश में हरियाणा असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण पहले नंबर पर हैं.

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सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत सभी पंजीकृत श्रमिक बहनों को कपड़ों व उनकी व्यक्तिगत जरूरत के लिए 5100 रुपये की सालाना वित्तीय सहायता दी जाती है. महिला श्रमिकों को प्रसूति के लिए 10 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत तीन बेटियों की शादी तक हर शादी में 51 हजार रुपये का कन्यादान दिया जाता है. अकुशल श्रमिक को 9803.24 रुपए प्रति माह वेतन दिया जा रहा है. अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को 10 रुपए में खाना उपलब्ध करवाया जाता है.

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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए पहली कक्षा से स्नातक तक 8 हजार रुपए से लेकर 20 हजार रुपए सालाना, तकनीकी व व्यवसायिक संस्थानों में छात्रावास के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए, मेडिकल, इंजिनियरिंग की कोचिंग के लिए 20 हजार रुपए तथा UPSC एवं HPSC की मुख्य परीक्षा की कोचिंग के लिए एक लाख रुपए की आर्थिक मदद की जा रही है.

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उन्होंने बताया कि श्रमिक की दुर्घटना होने पर बोर्ड द्वारा तुरन्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. बोर्ड द्वारा श्रमिक की दिव्यांगता पेंशन 3,000 रुपये कर दी गई है और 60 वर्ष की आयु उपरान्त 1,000 रुपये की राशि अतिरिक्त दी जाती है. काम के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर श्रमिक के परिवार को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जा रही है. श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अपने नजदीकी CSC सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

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