दिव्यांग जन के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाई

चंडीगढ़ | हरियाणा के दिव्यांग जन की  मासिक पेंशन कि राशि 250 रुपए बढ़ा देने से अब पेंशन कि राशि 2750 रुपए कर दी गई है. जिसका लाभ दिव्यांग व्यक्तियों को सीधे तौर पर होगा. यह जानकारी हरियाणा सरकार द्वारा ट्विटर पर दी गई.

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प्रदेश सरकार ने दिव्यांग जन की मासिक पेंशन की राशि को बढ़ाया है इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि दिव्यांग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को सरकार द्वारा दी गई पेंशन से सरलता से पूर्ण कर सकें.  इसी मुख्य कारण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ोतरी की है.

दिव्यांग जन के लिए पेंशन योजना चलाने का प्रमुख कारण

दिव्यांग जन  के लिए पेंशन योजना इस प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चलाई थी. दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में पेंशन योजना काफी कारगर रहेगी. दिव्यांगों को आत्मनिर्भरता और सशक्त बनाने में सहायता करेगी. दिव्यांग स्वयं अपना जीवन यापन करने में जो असमर्थ थे, उनको इस पेंशन योजना से लाभ मिला. प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों की पेंशन में 250 रुपए की राशि बढ़ा दी है जिसके बाद दिव्यांगों की पेंशन अब 2750 रुपए हो गई है.

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दिव्यांग पेंशन योजना के तहत पहले ₹2500 दिए जाते थे किंतु इसको बढ़ाकर रुपए 2750 कर दिए गए हैं. आपको बता दें कि किस पात्रता के आधार पर यह पेंशन दी जाती है. इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांग जनों को हरियाणा सरकार की पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं इसके लिए कुछ जरूरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी. बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने यह प्रमुख फैसला लिया है.

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योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी पात्रता

आवेदन कर्ता की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए मैं हरियाणा का निवासी होना चाहिए उसके पास डोमिसाइल होना चाहिए. आवेदक की आय अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए. न्यूनतम 60 फीसद दृष्टिबाधिता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग, सुनने में परेशानी, लोको मोटर विकलांगता, मानसिक मंदता और मानसिक बीमारी से ग्रस्त दिव्यांग योजना के लिए आवेदन के पात्र हैं.

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उपायुक्त डा प्रियंका सोनी ने बताया कि वृद्धा पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे दिव्यांग या ऐसे दिव्यांग जो किसी सरकारी पद पर कार्यरत हैं, जिनके पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है, योजना के लिए पात्र नहीं होंगे. हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक ई -दिशा सेंटर और अटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रत्येक महीने जोड़ा जाता है.

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