जन्म प्रमाणपत्र को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, जानें

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने प्रदेश वासियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए, उन्हें एक और सहुलियत प्रदान की है. इस बार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जन्म प्रमाणपत्र के लिए समयावधि को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया है. बकायदा हरियाणा सरकार ने इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की है. पहले इस काम के लिए लोगों को चंडीगढ़ तक का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब वो ज़रुरी कागजात दिखाकर इस सुविधा का लाभ नगर निगम में उठा सकते है.

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birth certificate

प्राइवेट, सरकारी अस्पताल अथवा घर में पैदा हुए बच्चे का नगर निगम से जन्म प्रमाणपत्र ज़रुरी है, क्योंकि स्कूल में दाखिला लेने के वक्त यह अनिवार्य होता है. आगे चलकर ओर भी बहुत सारे कार्यों के लिए जन्म प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती रहती है. नगर निगम जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन के नोडल अधिकारी राजेंद्र दहिया ने बताया कि जिन लोगों का अभी तक यह कार्य अधूरा है, उन्हें जल्द से जल्द सरकार के दिए इस मौके का फायदा उठाना चाहिए.

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वैसे तो अस्पताल में पैदा हुए बच्चों का नाम अपने आप नगर निगम के रिकॉर्ड में चला जाता है लेकिन उसमें केवल अस्पताल का नाम, जन्म तिथि और माता पिता का ही नाम होता है. कुछ समय के पश्चात हमें बच्चे का नाम अंकित करवाने के लिए नगर निगम जाना होता है ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके.

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