चंडीगढ़।हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाइवे पर चलने वाले ट्रकों और अन्य भारी वाहनों को लेकर प्रदेश में नया नियम लागू किया गया है. सूबे के गृहमंत्री अनिल विज ने प्रदेश पुलिस प्रमुख व बाकी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि सड़क हादसों पर अंकुश लगाने की कवायद के तहत ट्रैफिक विंग में लगे अफसरों, पुलिस अधीक्षकों, एसीपी और सीपी सभी को इस बारे में स्पेशल निगरानी रखने की जरूरत है.
विज द्वारा जारी नए आदेशानुसार दिल्ली व बाकी राज्यों की तर्ज पर राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाइवे पर ट्रकों व अन्य भारी वाहनों को पूरी तरह से बाई ओर चलने की हिदायतों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. बता दें कि हाइवे पर ट्रकों व अन्य भारी वाहनों द्वारा बार-बार लेन बदलने, सड़क के बीचों-बीच चलने व कही पर भी खड़ा कर देने की वजह से आए दिन सड़क हादसों की खबरें सामने आती हैं.
इस संबंध में लगातार शिकायतें अधिकारियों के साथ-साथ गृहमंत्री अनिल विज तक भी पहुंच रही थी,जिसको देखते हुए विज ने प्रदेश के सभी अफसरों के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए इस पर तुरंत प्रभाव से अमल करने के आदेश दिए हैं. विज ने कहा है कि आमजन की जिंदगी बचाने हेतु हरसंभव प्रयास किए जाएं और जो भी वाहन चालक इन आदेशों की अवहेलना करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए.
दिल्ली समेत अन्य राज्यों में बायीं तरफ ही चलते हैं भारी वाहन
दिल्ली समेत बाकी अन्य राज्यों के ट्रैफिक नियमों का राज्य के ट्रैफिक से जुड़े अधिकारियों ने बारीकी से अध्ययन किया है. जिसके बाद इस संबंध में मंत्री विज से निर्देश मिलने के बाद वाहनों को लेकर स्पेशल दिशा-निर्देश जारी करने का फैसला लिया गया है. इन दिशानिर्देशों में साफ कहा गया है कि प्रदेशवासियों के जान-माल को लेकर पूरी गंभीरता से इन आदेशों का पालन किया जाए.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!