हरियाणा सरकार ने कैदियों की सजा पर छूट देने का किया ऐलान, इन दोषियों को मिलेगी राहत

चंडीगढ़ | गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने राज्य के कैदियों की सजा को लेकर बड़ा ऐलान किया है. राज्य सरकार ने कैदियों की सजा में 30 से 60 दिनों की विशेष छूट की घोषणा की है. साथ ही, जिन अपराधियों को 5 साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिनों की छूट दी जाएगी. हरियाणा डीपीआर ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी है.

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इन कैदियों को भी मिलेगी छूट

26 जनवरी 2024 को जेल से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को भी यह छूट दी जाएगी, बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर संबंधित जेल में आत्मसमर्पण कर दें तो उस स्थिति में यह छूट दी जाएगी. सजा काट रहे कैदियों के साथ पैरोल पर बाहर आए कैदी भी इस छूट के पात्र होंगे. जिन अपराधियों को 10 साल या उससे अधिक की उम्रकैद की सजा दी गई है, उन्हें 60 दिन और जिन अपराधियों को 5 साल की सजा दी गई है. 5 साल से ऊपर और 10 साल से कम की सजा दी गई है, उन्हें 45 दिनों की छूट प्रदान की जाएगी.

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पिछले साल भी किया था छूट का ऐलान

आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है कि राज्य सरकार की ओर से कैदियों को छूट दी जा रही है. इससे पहले भी गणतंत्र दिवस के मौके पर छूट दी गई है. पिछले साल 2023 में गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा सरकार ने कैदियों को विशेष छूट दी थी. इस अवधि के दौरान जिन अपराधियों को 10 साल या उससे अधिक, 5 साल से अधिक या 10 साल से कम की सजा, 5 साल से कम सजा वाले अपराधियों को छूट दी गई थी.

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इन आरोपियों को नहीं मिलेगी छूट

  • 14 साल से कम उम्र के बच्चे का अपहरण और हत्या
  • हत्या के साथ बलात्कार
  • POCSO अधिनियम- 2012 के तहत सजा
  • डकैती, अपहरण और फिरौती
  • एसिड हमला का दोषी
  • मादक पदार्थों की तस्करी
  • आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम- 1987
  • आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम- 1923
  • विदेशी अधिनियम- 1948 और पासपोर्ट अधिनियम
  • 1967 के तहत दोषी ठहराए गए कैदी
  • जमानत पर बाहर आए अपराधी
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