नर्सिंग कॉलेजों की मनमानी पर हरियाणा सरकार ने लगाई रोक, अब नहीं ले पाएंगे मनमानी फीस

चंडीगढ़ | हरियाणा के नर्सिंग कॉलेजो में विद्यार्थियों से मनमानी फीस वसूली जाती है, पर अब ऐसा नहीं होगा. चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग ने नए शैक्षिक सत्र के लिए नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोसों के लिए शुल्क तय कर दिया है. अब हर नर्सिंग कॉलेज को सिर्फ यह निर्धारित शुल्क ही लेना होगा. कोई भी नर्सिंग कालेज सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों से ज्यादा फीस नहीं ले पाएगा.

Nursing College

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं. पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी से संबद्ध निजी संस्थानों की 50 प्रतिशत सीटें स्टेट कोटे के लिए रिजर्व रहेंगी. पीजी कोर्स में स्टेट कोटे की 40 प्रतिशत सीटें हरियाणा में कार्य कर रहें युवाओं के लिए रहेंगी.

विभिन्न कोर्सेज के लिए तय हुआ शुल्क

नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, नर्स प्रेक्टिसनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम, बेचलर इन फिजियोथेरेपी (बीपीटी), मास्टर इन फिजियोथेरेपी (एमपीटी) के साथ ही पैरामेडिकल कोर्स में शामिल बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर आफ ओप्टोमेटरी, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थियेटर, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए फीस निर्धारित कर दी गई है.

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