चंडीगढ़ | हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आई है. राज्य के संयुक्त खाद्य आयुक्त ने प्रदेश में एक साल के लिए पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है. जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह आदेश 7 अक्टूबर 2024 से लागू होगा. इससे पहले सभी पान मसाला विक्रेता व परचून दुकानदारों को पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पादों को बेचना या नष्ट करना होगा.
दुकानदार के खिलाफ होगी कार्रवाई
खाद्य आयुक्त ने आदेश दिया है कि यदि 7 अक्टूबर 2024 के बाद हरियाणा में किसी भी दुकानदार के पास पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य उत्पाद मिले, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस संबंध में सरकार की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को एक पत्र जारी किया गया है.
इसके साथ ही, नोटिस में कहा गया है कि पान मसाला, गुटखा व तंबाकू से बने अन्य बने उत्पाद के भण्डारण, बिक्री व निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है. आदेश का पालन न करने वाले पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!