चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है. प्रदेश सरकार ने बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए सरचार्ज माफी योजना-2022 शुरू की है. इस योजना का लाभ शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के वो उपभोक्ता उठा सकते हैं, जिनके बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया है.
मिलेगा 5 प्रतिशत की छूट का लाभ
बिजली निगमों के नव नियुक्त चैयरमेन पीके दास ने बताया कि इस योजना के तहत घरेलू, कृषि, व्यवसायिक तथा नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूर्ण सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा और उन्हें अब तक की मूल राशि का भुगतान करना होगा. उन्होंने बताया कि उपभोक्ता यदि मूल राशि एकमुश्त जमा करवाता है तो उसे मूल राशि पर 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी.
पीके दास ने बताया कि फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले छह बिलों के लगातार भुगतान पर माफ कर दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि यदि उपभोक्ता अपनी मूल राशि का एकमुश्त या निर्धारित किस्तों में भुगतान नहीं करता हैं और लगातार छह बिल जमा नहीं करवाता है तो उसका फ्रिज किया गया सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा.
पीके दास ने बताया कि उपभोक्ताओं की बकाया मूल राशि पर लगने वाले सरचार्ज की पुनर्गणना की जाएगी व वर्तमान ब्याज की दर 1.5 प्रतिशत मासिक की बजाय साधारण 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के गलत बिजली बिल विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक किए जाएंगे. ऐसे उपभोक्ता जिनका कोर्ट में केस दर्ज हैं वह भी अपना केस वापस लेकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2022 है.
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