चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार (Manohar Govt) ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए एक राहत भरा फैसला लिया है. बता दें कि राज्य में इस साल भी बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी यानि पुराना रेट टैरिफ ही लागू रहेगा. हरियाणा की बिजली वितरण कंपनियों की दलील और जनसुनवाई के बाद बुधवार को हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग (HERC) ने अपना फैसला सुनाया है.
लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत
बता दें कि सूबे की मनोहर सरकार ने पिछले 9 साल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की है और अब लगातार दसवें साल भी पुरानी दरों के हिसाब से ही उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना होगा. HERC के इस फैसले से राज्य के 78 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को राहत पहुंचेगी. घरेलू ही नहीं, गैर- घेरलू और कमर्शियल टैरिफ में भी किसी तरह का बदलाव आयोग ने नहीं किया है.
1 अप्रैल से होंगे लागू
आयोग ने उत्तर व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से दायर की गई वार्षिकी राजस्व आवश्यकता (ARR) की याचिका पर जनसुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट- 2003 के सेक्शन- 62 में मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आयोग ने यह राहत दी है. आयोग के ये आदेश 1 अप्रैल से लागू होंगे.
इसके साथ ही, HERC चेयरमैन नंदलाल शर्मा ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे परिचालन दक्षता में सुधार लाएं और एग्रीग्रेट ट्रांसमिशन एंड कॉमर्शियल लॉस (AT&C) को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करें. वहीं, आयोग ने दोनों बिजली कंपनियों की सालाना वित्तीय जरूरतों के लिए 44 हजार 263 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक की मंजूरी दी है.
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