चंडीगढ़ | हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिससे लोगों को काफी सहुलियत मिलेगी. अब फैमिली आईडी में नवविवाहिता का नाम पति के साथ जुड़ सकेगा. पहले इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य था लेकिन अब इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है.
PPP में नया विकल्प
पहले नई आई दुल्हन का नाम परिवार पहचान पत्र में जोड़ने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य था, लेकिन अब मर्ज नाम से नया विकल्प आया है. इसके तहत, पत्नी का नाम पति के साथ जुड़ जाएगा और मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
भागदौड़ से मिलेगा छुटकारा
बता दें कि प्रदेश में बहुत सी ऐसी नवविवाहिताएं थी, जिनका नाम अपने पति के नाम से नहीं जुड़ पा रहा था. ऐसे में उनको मैरिज सर्टिफिकेट व अन्य डाक्यूमेंट्स तैयार करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों तक भागदौड़ करनी पड़ रही थी, लेकिन अब पोर्टल पर इसका समाधान निकाल लिया गया है.
परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर मर्ज के नाम से नया विकल्प आ गया है. इसके तहत, मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता समाप्त करते हुए इस विकल्प के आधार पर पत्नी का नाम पति के साथ जुड़ जाएगा. प्रदेश सरकार PPP में लगातार बदलाव करती रहती है और इन बदलावों से लोगों को अब सहुलियत मिल रही है.
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