चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने 15 साल पुराने वाहनों को लेकर सख्त रवैया अपनाया है. सबसे पहले हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2023 तक 15 साल पूरे कर चुके सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ करने का आदेश जारी किया है. इसके अलावा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी इन वाहनों को बदलने के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, बोर्डों और निगमों के मुख्य प्रशासकों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को इन निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
ये है गाइडलाइन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2021 को व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जारी की थी. इसके बाद, हरियाणा सरकार ने भी पुराने वाहनों को लेकर अपनी स्टेट की स्क्रैप पॉलिसी जारी की है. इसमें 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहन को कबाड़ किया जाना है. हरियाणा सरकार ने इस फैसले को एनसीआर में लागू कर दिया है.
ये वाहन होंगे शामिल
अब हरियाणा सरकार ने राज्य के उन सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ करने का आदेश जारी किया है, जो 15 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं. इनमें 1 अप्रैल, 2023 से 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र शासित प्रदेशों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, या पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र शामिल होंगे. मुख्य सचिव कौशल ने कहा कि इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से पर्यावरण में सुधार होगा, साथ ही पुराने वाहनों के रख-रखाव की लागत को कम करने में मदद मिलेगी.
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