हरियाणा में अब कुत्ता पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, सरकार ने जारी किए नए नियम

चंडीगढ़ | हरियाणा में कुत्ता पालने के शौकीन लोगों के लिए बेहद ही जरुरी खबर है. प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों को झटका देते आदेश जारी किया है कि अब घर से केवल एक कुत्ता पालने की अनुमति होगी और इसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों या बाहर घूमाते समय कुत्ते को मुखौटा लगाकर रखना होगा ताकि वह किसी को काट न सकें. अगर कुत्ते ने किसी को काटा तो इसके लिए मालिक जिम्मेदार होगा.

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सरल पोर्टल पर करना होगा अप्लाई

हरियाणा सरकार द्वारा जारी नए आदेशानुसार लोगों को कुत्ता पालने के लिए सरल पोर्टल पर जाकर आनलाइन आवेदन करना होगा. इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी रजिस्ट्रेशन कर लाइसेंस की प्रक्रिया को पूरा करेंगे. सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कुत्ते पालने के लिए जारी किए गए नए नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होगा.

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जाना पड़ सकता है जेल

हरियाणा सरकार ने अपने आदेशों में कहा है कि नियमों का उल्लघंन करने वाले डॉग लवर्स को जेल की हवा खानी पड़ सकती है. सरकार द्वारा जारी नए नियमों का पालन नहीं करने पर 5,000 रुपए जुर्माना और कैद का प्रावधान किया जाएगा. प्रदेश सरकार ने कहा कि हर रोज होने वाली डॉग बाइट्स की घटनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.

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एक घर में एक कुत्ता

हरियाणा में जारी नए नियमों के तहत अब लोग एक घर में एक ही कुत्ता पाल सकेंगे. सरकार के इस फैसले से कुत्ते बेचने का कारोबार करने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है. ऐसे लोग अपने घरों में कई कुत्ते पालकर उनको बेचते थे लेकिन इस फैसले से उनके कारोबार पर विपरित प्रभाव पड़ेगा.

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