हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, SC आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने का आदेश जारी

चंडीगढ़ | हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की 13 नवंबर से शुरूआत हो चुकी है. सत्र के पहले दिन सूबे की नायब सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शेड्यूल कास्ट (SC) में वर्गीकरण का आदेश जारी कर दिया है. सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला 13 नवंबर से ही से लागू होगा.

Nayab Singh Saini

एससी आरक्षण में वर्गीकरण लागू

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था, जिसके बाद इस फैसले को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, मिलेगा लोन और मुआवजा

शीतकालीन सत्र के पहले दिन सीएम नायब सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था, जिसे हमारी कैबिनेट ने पहले ही पास कर दिया था. हरियाणा में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आज तुरंत प्रभाव से लागू होता है.

इन वर्गों को मिलेगा फायदा

वर्तमान में SC के लिए 15% और एसटी के लिए साढ़े 7% आरक्षण है. कुल 22.5 प्रतिशत आरक्षण में ही राज्य एससी और एसटी के उन कमजोर वर्गों का कोटा तय कर सकेंगे, जिनका प्रतिनिधित्व काफी कम है. एससी, एसटी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण में उसी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से वंचित रह गए वर्गों को फायदा देने के लिए उपवर्गीकरण किया जा सकता है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में जनगणना तक नहीं बन पाएंगे नए जिले, प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर लगी रोक

SC वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ी रह गई है और जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है. जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको हरियाणा सरकार के फैसले के बाद उपवर्गीकरण के जरिए उसी कोटे में प्राथमिकता दी जा सकती है, ताकि उन्हें लाभ मिल और उनका उत्थान हो सके.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit