हरियाणा में इन किसानों को मिलेगा बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन, सरकार ने जारी किया आदेश

चंडीगढ़ | हरियाणा में बिजली आधारित ट्यूबवेल कनेक्शन की बाट जोह रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सूबे की नायब सैनी सरकार ने 27 जून 2024 को लिए गए निर्णय के अनुसार, ऐसे सभी किसानों को टयूबवेल कनेक्शन जारी किए जाने का आदेश जारी किया है, जिन्होंने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक आवेदन किया है.

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किसानों को मिलेगा ट्यूबवेल कनेक्शन

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) के प्रबंध निदेशक डॉ. साकेत कुमार ने बताया कि उन्होंने 11 जुलाई 2024 को ऐसे सभी पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी करने के दिशा निर्देश पारित कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि पहले की तरह 10 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन हरेडा द्वारा सोलर मोड पर तथा 10 बीएचपी से ऊपर और 35 बीएचपी तक के ट्यूबवेल कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे.

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ये रहेगी शर्तें

भूमिगत जल स्तर को ध्यान में रखते हुए ऐसे गांव जहां पर जल स्तर 100 फीट से नीचे चला गया है, वहां पर ट्यूबवेल कनेक्शन पाने के लिए पात्र आवेदक को माईक्रो इरिगेशन सिस्टम लगवाना अनिवार्य रहेगा.

हालांकि, जहां जलस्तर 100 फीट तक उपलब्ध है वहां पर पात्र आवेदक किसान के पास माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अथवा भूमिगत पाइपलाइन में से किसी एक को लगवाने का ऑप्शन रहेगा. इसके अतिरिक्त, थ्री स्टार एनर्जी एफिशिएंट मोटर पंप सेट लगाने की शर्त भी जारी रहेगी.

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