चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया है, इसके तहत 12 योजनाओं को लाइव किया गया है. उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी को उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना है.
क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को मिलेगा बढ़ावा
इस पॉलिसी के बनने से इलेक्ट्रिक-व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा. पॉलिसी में आधारभूत संरचना को मजबूत करने के अलावा इलेक्ट्रिक-वाहनों की अग्रिम लागत को कम करने के लिए प्रावधान किए गए हैं. इसमें हाइब्रिड ईवी के खरीदारों को प्रोत्साहन भी मिलेगा.
उन्होंने बताया कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने हरियाणा इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी-2022 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत 12 योजनाओं को वेबसाइट (www.investharyana.in) पर लाइव कर दिया गया है ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें.
12 योजनाओं को लाइव किया गया
इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी में इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए जिन 12 योजनाओं को लाइव किया गया है. उनमें खरीदारों के लिए खरीद प्रोत्साहन, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन योजना, शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना, रोजगार सृजन अनुदान योजना, विद्युत शुल्क छूट योजना, स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, आर एंड डी प्रोत्साहन, मानव क्षमता निर्माण उत्कृष्टता केंद्र योजना, बीज एवं परिवर्तन निधि योजना, जल उपचार प्रोत्साहन योजना शामिल हैं.
45 दिनों के भीतर प्रोत्साहन के लिए करें आवेदन
लाभ लेने के इच्छुक सभी पात्र वेबसाइट पर जाकर विवरण की जांच कर सकते हैं और पोर्टल के लाइव होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रोत्साहन का दावा करने के लिए नियमों और शर्तों के विवरण का उल्लेख करने वाला नीति दस्तावेज़ और योजना दस्तावेज वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.
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