चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार (Manohar Govt) ने सूबे में 2 और 3 मार्च को हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है. सरकार की ओर से खराब फसलों के नुकसान पर मुआवजा देने के लिए लगाई गई 5 एकड़ की शर्त को हटा दिया गया है. सरकार ने किसानों की मांग पर यह फैसला लिया है. इसके साथ ही, सरकार ने किसानों को बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 15 मार्च तक अपलोड करने को कहा है.
किसानों की मांग पर लिया गया फैसला
बता दें कि प्रदेश सरकार के इस फैसले से पहले किसान सिर्फ 5 एकड़ तक नुकसान की रिपोर्ट ही क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर पा रहे थे. किसान मांग कर रहे थे कि उन्हें बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है. वहीं, सरकार को चाहिए कि किसानों को वास्तविक एकड़ जमीन अपलोड करने की अनुमति दी जाए, जहां उन्हें नुकसान पहुंचा है.
एक किसान ने बताया था कि मेरे पास 25 एकड़ जमीन पर गेहूं की फसल है और बारिश व ओलावृष्टि से अधिकांश फसल खराब हो गई है, लेकिन सरकार ने नुकसान पर मुआवजा राशि के लिए 5 एकड़ की शर्त लगा दी थी. ऐसे में बड़ी संख्या में किसान अपने खेतों में हुए नुकसान की मात्रा अपलोड करने में असमर्थ हो रहें थे लेकिन अब खट्टर सरकार के इस फैसले से किसानों को निश्चित तौर पर राहत पहुंचेगी.
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