चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के उपभोक्ताओं को ऋण मुक्त होने का अवसर देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत 1 जून 2022 तक एकमुश्त या 6 किश्तों में बकाया ऋण की राशि का भुगतान कर ब्याज की राशि में 100% छूट का लाभ दिया जा रहा है.
इस योजना के अंतर्गत उन महिला ऋणी को कवर किया जाएगा जिनका 31 मार्च 2019 तक निगम को ऋण भुगतान के लिए देय था. यह योजना 31 मार्च 2019 तक के डिफॉल्ट रुप से मूलधन की राशि पर लागू होगी. ऋण लेने वालों को 6 महीने की समय-सीमा के भीतर इसका लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी.
छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही दिया जाएगा और योजना के लाभार्थी कम से कम एक वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण लेने के पात्र हो सकेंगे. प्रदेश सरकार की यह योजना केवल 1 जून 2022 तक ही लागू रहेगी इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा.
सरकार की योजना 6 महीने तक मान्य होगी और किसी भी आधार पर या किसी न्यायालय के मामले या मध्यस्थता के बहाने योजना की मान्यता अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा. हरियाणा महिला विकास निगम की ऋणी लाभार्थियों को लाभ देने की इस प्रक्रिया में प्रदेश सरकार को आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इस योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के मुख्यालय के दूरभाष नंबर 0172-2564720 व जिला स्तर पर निगम के कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है.
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