चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) ने आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक और राहत भरा फैसला लिया है. सूबे में हाउसिंग बोर्ड के अलॉटियों को विभाग से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दफ्तरों की ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े, इसके लिए 9 कार्यों की समय- सीमा निर्धारित कर दी है. इस फैसले के बाद अब बोर्ड के अधिकारियों को इन कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करना ही होगा.
इसके साथ ही, प्रदेश की सैनी सरकार द्वारा अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है. हर कार्य के आगे उसकी समय सीमा, संबंधित अधिकारी, प्रथम और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी का उल्लेख भी कर दिया गया है.
इन कार्यों की समय- सीमा निर्धारित
नए आदेशों के मुताबिक, हाउसिंग बोर्ड को अब आवंटन पत्र की प्रतिलिपि व किसी अन्य दस्तावेज की कॉपी 21 दिन में, कन्वेंस डीड 15 दिन, जीपीए के लिए कन्वेंस डीड 45 दिन, नो- ड्यूज सर्टिफिकेट 30 दिन, बिक्री के मामले में ट्रांसफर की अनुमति 15 दिन व मृत्यु के मामले में संपत्ति ट्रांसफर संबंधित कार्य 50 दिन में पूरा करना होगा.
वहीं, सेल डीड के बाद री- अलॉटमेंट लेटर के लिए 21 दिन, कन्वेयंस डीड से पहले संपत्ति का स्थानांतरण 50 दिन और भूखंड का सीमांकन 21 दिन में करना होगा. इन सभी कार्यों के लिए एस्टेट मैनेजर की जिम्मेदारी तय कर दी गई है.
लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त
इस संबंध में बुधवार को चीफ सेक्रेटरी टीवीएसएसएन प्रसाद की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. यदि अधिकारियों ने तय समय में इन कार्यों को पूरा नहीं किया तो उन्हें तर्क के साथ बताना होगा कि आखिर यह काम तय समय पर पूरा क्यों नही हो पाया. सरकार ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.
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