चंडीगढ़ | जिन दिव्यांग कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किया गया है, उनके लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नया आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट क़े आर्डर क़े अनुसार, हरियाणा सरकार उन सभी दिव्यांग कर्मचारियों को वापिस ले जिन दिव्यांग कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किया गया है. इसके साथ ही, सेवानिवृत्त करने और वापस लेने की अवधि के बीच के सभी लाभ का भी भुगतान किया जाए.
नोटिस जारी कर हरियाणा सरकार से माँगा जवाब
हाईकोर्ट ने इस बारे में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है और विस्तृत जवाब भी मांगा है. दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 2 साल के सेवा विस्तार की नीति के बाद भी कुछ कर्मचारियों को रिटायर कर दिया गया था. इसके विरुद्ध, अम्बाला निवासी मनोज घई ने याचिका दायर की थी.
2 साल का सेवा विस्तार देने का है प्रावधान
याचिका में बताया गया था कि दिव्यांग कर्मचारियों को 2 साल का सेवा विस्तार देने का प्रावधान है. राज्य सरकार के इस नियम को पहले भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. वर्तमान मामले में याची को सितम्बर 2023 में 58 वर्ष की आयु होने पर रिटायर कर दिया गया था. इसके बाद, उन्होंने अपनी याचिका अदालत में दायर कर दी. इस पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन दिव्यांग कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त किया गया हैउन्हें सरकार वापिस ले.
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