चंडीगढ़ | हरियाणा में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है. वाहन मालिकों को बता दें कि प्रदेश में जल्द ही व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी लागू होने वाली है. इस पालिसी के लागू होने पर 10 साल पुराने डीजल वाहन तथा 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप यानि कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा.
शीतकालीन सत्र में पेश होगा बिल
बता दें कि गत वीरवार को सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, जिसमें नीति के मसौदे को मंजूरी दी गई. 26 दिसंबर से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किया जाएगा. एक बार सदन द्वारा अनुमोदित होने के बाद यह अधिसूचना के बाद लागू हो जाएगा.
बता दें कि यह पालिसी निर्धारित समयावधि पूरी करने वाले सभी वाहनों, पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं (आरवीएसएफ), पंजीकरण प्राधिकरणों और विभागों पर लागू होगी, जिन्हें आरवीएसएफ के पंजीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करना है.
स्क्रैप करने पर मिलेगा पैसा
क्रिटिकल एज पूरी कर चुके वाहनों को आप यदि सरकार द्वारा अधिकृत कबाड़ यार्ड में स्क्रैप कराते हैं तो इसके लिए आपको एक निश्चित राशि मिलेगी. इसके अलावा गाड़ी के पुर्जों को बेचा और इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे वाहन मालिक को और अधिक फायदा पहुंचेगा. वर्तमान में यदि आप किसी गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं तो जो पैसा प्राप्त होता है वो मेटल के वजन से तय होता है. यह राशि आमतौर पर 15 रुपए प्रति किलोग्राम तक है.
हरियाणा के लोगों को मिलेगा ये फायदा
- कंडम हो चुके वाहनों को स्क्रैप करने से प्रतिदिन होने वाले वायु प्रदुषण से छुटकारा मिलेगा और साथ ही वायु गुणवत्ता स्तर में सुधार होगा.
- रीसाइक्लिंग उद्योग भी अधिक सक्रिय होगा, जिससे उच्च राजस्व प्राप्त होगा.
- वाहन मालिकों को टायर जैसे काम करने योग्य भागों के लिए कार स्क्रैपेज के लिए उचित रेट मिल सकता है.
- वाहन मालिकों को अपनी पुराने गाड़ियों को स्क्रैप करवाने पर इंसेंटिव भी मिलेंगे.
- पुराने वाहनों के मुकाबले नए वाहन एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ आते हैं जो सिक्योरिटी के मामले में बेहतर होंगे.