चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार (Haryana Govt) के श्रम विभाग द्वारा NCR में शामिल प्रदेश के जिलों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता योजना शुरू की गई है. प्रदुषण से हालात खराब होने पर GRAP लागू होने के चलते निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगने से प्रभावित मजदूरों को सरकार द्वारा प्रति सप्ताह 2,539 रूपये का निर्वाह भत्ता प्रदान किया जा रहा है.
DBT से मिलेगी आर्थिक सहायता राशि
सूबे की नायब सैनी सरकार में श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी सरकार श्रमिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और उनके हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि पौने 2 लाख से ज्यादा निर्माण श्रमिक इस आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठा चुके हैं. यह सहायता राशि सीधे प्रभावित श्रमिकों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रदान की जा रही है.
ऐसे करें आवेदन
अनिल विज ने पात्र श्रमिकों से आग्रह करते हुए कहा कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें. इस योजना के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 20 दिसंबर शाम 5 बजे तक है. इसके लिए आप विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.hrylabour.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.
श्रमिकों के लिए बड़ी राहत
हरियाणा सरकार की आर्थिक सहायता योजना उन मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, जो निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के चलते बेरोजगार हो गए हैं. इस सहायता राशि से उन्हें आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और वे अपने परिवार का पालन- पोषण कर सकेंगे.
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