चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार सूबे की ग्राम पंचायतों के लिए एक शानदार योजना लेकर आई है. हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में रात को गलियों में रोशनी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए एकल सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना शुरूआत की गई है. इस योजना के तहत, पहले आओ- पहले पाओ के आधार पर कार्य किया जा रहा है.
जिसे लेकर महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, पंचकूला द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट व सोलर हाई मास्ट सोलर लाइट का रेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया है. अतिरिक्त उपायुक्त डॉ बलप्रीत सिंह ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि इन सोलर स्ट्रीट लाइट व सोलर हाई मास्ट लाइट की कुल लागत व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी.
इतने रुपए मिलेगी सब्सिडी
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत, 12 वॉट LED आधारित सौर स्ट्रीट लाइट प्रणाली (दूरस्थ निगरानी प्रणाली के साथ) की कुल लागत 14,410 रूपए होगी, जिसमें 10,410 रूपए का लाभार्थी को भुगतान करना होगा जबकि 4 हजार रुपए सब्सिडी मिलेगी.
इसी तरह 12 वॉट LED आधारित सौर स्ट्रीट लाइट प्रणाली (दूरस्थ निगरानी प्रणाली के बिना) की कुल लागत 16,500 रूपए है जिसमें लाभार्थी को 12,500 रूपए का भुगतान करना होगा और 4 हजार रुपए सब्सिडी मिलेगी. वहीं, सोलर हाई मास्ट लाइट प्रणाली की कुल लागत 1 लाख 6 हजार रुपए है जिसमें 86 हजार रुपए का भुगतान करना होगा और 20 हजार रुपए सब्सिडी मिलेगी.
उन्होंने बताया कि सब्सिडी पर सौर स्ट्रीट लाइट लगवाने की इच्छुक ग्राम पंचायतें अपने हिस्से की राशि, पंचायत के प्रस्ताव के साथ अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग में किसी भी कार्य दिवस पर जमा करवा सकते हैं. लगवाई जाने वाली कुल सोलर स्ट्रीट लाइटों में से 10 प्रतिशत लाइटें दूरस्थ निगरानी प्रणाली (रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम) के साथ लगवाना अनिवार्य होगा.
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