चंडीगढ़ | हरियाणा की मनोहर सरकार ने हड़ताली क्लर्कों को बड़ी राहत प्रदान की है. बता दें कि वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर सूबे के 15 हजार से अधिक क्लर्कों ने एक महीने से भी ज्यादा समय तक हड़ताल की थी. इस दौरान सरकार ने No Work No Pay का आदेश जारी किया था जिसे अब वापस ले लिया गया है.
इसके साथ ही, हड़ताल के समय को लीव ऑफ काइंड ड्यू के तौर पर माना जाएगा. इसके अलावा, एक और बड़ा राहत भरा फैसला लेते हुए कहा है कि कि हड़ताल के समय को सर्विस ब्रेक भी नहीं माना जाएगा. वहीं, हड़ताल के वक्त की सैलरी भी जारी करने का आदेश जारी किया गया है. मनोहर सरकार के इन फैसलों पर क्लर्क एसोसिएशन ने खुशी जाहिर की है.
5 जुलाई से शुरू हुई थी हड़ताल
बता दें कि प्रदेश के सभी क्लर्कों ने बेसिक वेतनमान 19 हजार 900 से बढ़ाकर 35,400 करने की मांग को लेकर 5 जुलाई से हड़ताल शुरू की थी. सरकार ने हड़ताली क्लर्कों के खिलाफ 27 जुलाई को नो वर्क नो पे के आदेश जारी किया थे. जिसे अब वापस ले लिया गया है.
कमेटी तैयार करेगी रिपोर्ट
क्लर्क एसोसिएशन के साथ हुई मीटिंग में हरियाणा सरकार ने 21,700 पे स्केल का ऑफर दिया गया था, लेकिन एसोसिएशन ने इसे ठुकरा दिया था. इसके बाद, इस मामले में 2 रिटायर्ड IAS अधिकारियों समेत 4 से 5 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है. यह कमेटी 3 महीने क्लर्कों की सभी मांगों पर चर्चा कर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौपेगी. इस फैसले के बाद, क्लर्कों ने हड़ताल वापस ले ली थी और काम पर लौट आए थे.
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