चंडीगढ़ | हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (PHHC) के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है. अब इस मामले पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग सहित अन्य प्रतिवादियों को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बता दें कि इस सीट पर 25 मई को वोटिंग होगी.
मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को बनाया आधार
पंचकूला निवासी रविंद्र ने एक जनहित याचिका दायर कर हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम होने की दलील देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की थी. इस याचिका में बीते दिनों आए महाराष्ट्र के “अकोला उपचुनाव” को रद्द करने के मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले को आधार बनाया गया है. बता दें कि वहां पर भी विधानसभा कार्यकाल एक वर्ष से कम होने के चलते उपचुनाव रद्द करने का आदेश जारी किया गया है.
याचिकाकर्ता ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151A के अनुसार यदि विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम है, तो चुनाव आयोग के पास उपचुनाव कराने का अधिकार नहीं होता है. उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151A की व्याख्या बहुत सरल और स्पष्ट है और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है.
इसलिए उपचुनाव संभव
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि यदि मामला केवल एक विधानसभा सीट का होता तो उपचुनाव रोका जा सकता था, लेकिन यहां मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है. जिन्हें 6 महीने के भीतर चुनाव जीतना है. ऐसे में चुनाव आयोग को उपचुनाव करवाने का अधिकार है. 1986 में भिवानी जिले की तोशाम विधानसभा सीट पर ऐसे ही उपचुनाव कराया गया था.
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